EXAM

विषम सेमेस्टर परीक्षा / विशेष बैक पेपर परीक्षा, दिसम्बर-2023 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त कक्ष निरीक्षक हेतु दिशा-निर्देशः-

1. जिस कक्ष में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगायी जाये उस कक्ष में शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराना कक्ष निरीक्षक का पूर्ण दायित्व है।

2. कक्ष निरीक्षक फोटो लगे परिचय पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र पर समय से उपस्थिति दर्ज की करायेंगे।

3. कक्ष निरीक्षकों को प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि परीक्षार्थी किसी भी नकल सामग्री, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश ना कर पाएं।

4. सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करने दिया जाए।

5. कक्ष निरीक्षक को कक्ष के अन्दर मोबाइल, टेबलेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूर्णतः वर्जित है।

6. कक्ष निरीक्षक के पास उसका परिचय पत्र/आधार कार्ड होना अति आवश्यक है।

7 . कक्ष में आवंटित परीक्षार्थियों के सीटिंग प्लान का विवरण कक्ष के दरवाजे पर चस्पा किया जाए।

8. कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में परीक्षा हेतु आवंटित छात्र सीटिंग प्लान के अनुरूप

ही बैठे हैं। 9. कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष में निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर चार्ट, ब्लैक बोर्ड पर लिखित निर्देश न हो।

10. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिकाओं को वितरित करने हेतु समय का विशेष ध्यान दिया जाए।

11. प्रत्येक कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगायी जाए।

12. एक कक्ष में 40 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हों तो उस कक्ष में तीन कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगायी जाए।

13. प्रत्येक छात्र/छात्रा का रोल नंबर उसके प्रवेश पत्र व उत्तरपुस्तिका में छात्र द्वारा अंकित रोल नंबर की जांच किया जाए।

14. कक्ष निरीक्षक सभी छात्र/छात्राओं को मौखिक निर्देशित करेंगे कि कोई भी छात्र/छात्रा अपना मोबाइल नंबर उत्तरपुस्तिका में अंकित नहीं करेगा, यदि कोई छात्र ऐसा करते पाया जाये तो उसकी सूचना तत्काल केन्द्र अधीक्षक / सहायक केन्द्र अधीक्षक को दी जाए।

15. जिस परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षक के रिस्तेदार, परिचित, पुत्र अथवा पाल्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो उसे परीक्षा कार्य की ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।

16. कक्ष के अन्दर परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व यदि कोई असुविधा होती है तो इसकी सूचना तत्काल परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक / सहायक केन्द्र अधीक्षक को दी जाये।

17. परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्त होने के उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं को संकलित करने के बाद ही कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दी जाए।

18. संकलित उत्तरपुस्तिकाओं को कमबद्ध करते हुए उत्तरपुस्तिकाओं को रखने हेतु निर्धारित कक्ष में ही रखा जाए, साथ ही उसका विवरण केन्द्र अधीक्षक / सहायक केन्द्र अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।







विषम सेमेस्टर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा-2023 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त स्थायी

पर्यवेक्षक हेतु दिशा-निर्देशः-

1. परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराना केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक का दायित्व है।

2. स्थायी पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घण्टे पूर्व केन्द्र पर उपस्थित हो

जायेंगे। 3. परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में प्रयुक्त सभी अभिलेखों पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

4. परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी बाहरी व्यक्ति एवं परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्र/छात्राओं की उपस्थिति वर्जित होगी।

5. परिषद द्वारा परीक्षा संचालन के लिये प्रेषित किये गये समस्त अभिलेखों यथा उपस्थिति विवरण, डॉकेट इत्यादि पर केन्द्र अधीक्षक के साथ-साथ स्थायी पर्यवेक्षक को भी प्रपत्रों में अंकित प्रविष्टियों का सम्यक् परीक्षण एवं सहमति के उपरांत हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।

6. बण्डल में रखी गयी उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या सुनिश्चित करना।

7. परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं को संकलन केन्द्र तक पहुंचाने में पूर्ण योगदान देना है।

8. परीक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की समस्या से नोडल अधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए समस्या का निदान करायेंगे।

9. परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

10. परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाये तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हेतु केन्द्र अधीक्षक एवं क्षेत्रीय थाना पुलिस को सूचित किया जाये।

11. परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति आपराधिक / धमकी भरे व्यवहार का संज्ञान होने पर उक्त की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाये।

12. उत्तरपुस्तिकाओं को रखने के लिए निर्धारित कक्ष / डबल ऑक अलमारी/भण्डार केन्द्र / संकलन केन्द्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सतत् मॉनिटरिंग की जाये।

13. नोडल सेंटर से परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं एवं सामग्री उपलब्ध करायी जाएं।

14. परिषद द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित प्रश्नपत्रों के रखे जाने से पूर्व ही परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये केन्द्र अधीक्षक संबंधित जिले के जिलाधिकारी/एस०एस०पी०/एस०पी० से संपर्क कर सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

15. परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाये। इस निमित परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही गेट पर आंतरिक निरीक्षण दस्तों द्वारा जिला प्रशासन के सकिय सहयोग से परीक्षार्थियों की व्यापक रूप से तलाशी जी जाये। आंतरिक निरीक्षण दस्ते में परीक्षा केन्द्र के अध्यापक रहेंगे।

16. बालिकाओं की चेकिंग केवल महिलाओं द्वारा की जायेगी, किसी भी दशा मे सचल/निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं ली जायेगी।

17. परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाये। कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य कार्मिकों के मोबाइल फोन मुख्य प्रवेश द्वार पर एक डिब्बा में रखकर या उसके निकट रखने की समुचित व्यवस्था करायी जाये।

18. केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा दिवस में प्रारूप "क" पर भरते हुए परिषद कार्यालय की ईमेल bteupexamreport@gmail.com पर सूचना प्रेषित की जानी है।



विषम सेमेस्टर परीक्षा / विशेष बैक पेपर परीक्षा-2023 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्र

अधीक्षक / सहायक केन्द्र अधीक्षक हेतु दिशा-निर्देशः-

(क) केन्द्र अधीक्षक के महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व-

1. परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराना केन्द्र अधीक्षक का उत्तरदायित्व होगा।

2. परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 कि०मी० की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

3. परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

4. परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाये तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय थाना पुलिस को सूचित किया जाये।

5. परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा परीक्षाा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति आपराधिक / धमकी भरे व्यवहार का संज्ञान होने पर उक्त की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाये।

6. उत्तरपुस्तिकाओं को रखने के लिए निर्धारित कक्ष/ डबल ऑक अलमारी / भण्डार केन्द्र/संकलन केन्द्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सतत् मॉनिटरिंग की जाये।

7. परिषद द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित प्रश्नपत्रों के रखे जाने से पूर्व ही परीक्षा केन्द्र पर

सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये केन्द्र अधीक्षक संबंधित जिले के जिलाधिकारी/एस०एस०पी०एस०पी० से संपर्क कर सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाये। इस निमित परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही गेट पर आंतरिक निरीक्षण दस्तों द्वारा जिला प्रशासन के सकिय सहयोग से परीक्षार्थियों की व्यापक रूप से तलाशी जी जाये। आंतरिक निरीक्षण दस्ते में परीक्षा केन्द्र के अध्यापक रहेंगे।

9. बालिकाओं की चेकिंग केव महिलाओं द्वारा की जायेगी, किसी भी दशा मे सचल / निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं ली जायेगी।

10. परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाये। कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य कार्मिकों के मोबाइल फोन मुख्य प्रवेश द्वार पर एक डिब्बा रखकर या उसके निकट रखने की समुचित व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सुनिश्चित की जाये।

11. परीक्षा केन्द्रों पर नकल परीक्षा संपादित कराये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में कमांकित "अ" उत्तरपुस्तिकों का प्रयोग किया गया है। निरीक्षण अधिकारी भगण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर विरित कमांकित "अ" उत्तरपुस्तिकों के रख-रखाव संबंधी पंजिका का समय-समय 

पर निरीक्षण करेंगे। उत्तर पुस्तिकों की किसी भी दशा में अदला-बदली न हो सके और न ही अवशेष उत्तर पुस्तकों का दुरुपयोग होने पाये, इस पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जाये।

12. परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षक, पहचान पत्र सहित आधार कार्ड के साथ कक्ष निरीक्षक का कार्य करते हुए नकलविहीन परीक्षाएं संपादित करायेंगे। किसी भी दशा में विषय से संबंधित अध्यापक अपने विषय से संबंधित परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक का कार्य नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में आवंटित छात्रों को उनके विद्यालय के शिक्षकों की ड्यूटी बाह्य निरीक्षक के रूप में न लगायी जाये।

13. परीक्षार्थियों का सीटिंग प्लान अनुक्रमांक के आधार पर कमानुसार मिश्रित बनाया जाये और इसका किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके लिए केन्द्र व्यवस्थापक उत्तरदायी होंगे।

14. केन्द्र अधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घण्टे पूर्व केन्द्र पर उपस्थित हो जायेंगे, साथ ही परीक्षा केन्द्र पर लगाये गये अन्य कार्मिकों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करेंगे।

15. परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में प्रयुक्त सभी अभिलेखों पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

16. केन्द्र अधीक्षक परीक्षा अवधि में परिषद के दूरभाष नं0 0522-2630243 पर यह सूचित करेंगे कि परीक्षा सुचारू रूप से प्रारंभ करा दी गयी है। यदि परीक्षा प्रारंभ कराने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी सूचना अविलम्ब सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को दूरभाष पर ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

17. परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी बाहरी व्यक्ति एवं परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्र/छात्राओं की उपस्थिति वर्जित होगी। केन्द्र अधीक्षक परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक घंटे पर संपूर्ण परीक्षा केन्द्र का भ्रमण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे परीक्षा नकलविहीन एवं सुचारू रूप से संचालित हो रही है, यदि परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जायेगी।

18. परिषद द्वारा परीक्षा संचालन के लिये प्रेषित किये गये समस्त अभिलेखों यथा उपस्थिति विवरण, डॉकेट इत्यादि पर केन्द्र अधीक्षक के साथ-साथ स्थायी पर्यवेक्षक को भी प्रपत्रों में अंकित प्रविष्टियों का सम्यक् परीक्षण एवं सहमति के उपरांत हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।

19. बण्डल में रखी गयी उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या सुनिश्चित करना।

(ख) परीक्षा केन्द्र पर की जाने वाली अन्य व्यवस्थाएं:-

1. परीक्षा कक्षों में सी०सी०टी०वी० कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिये।

2. परीक्षा केन्द्र पर छात्रों की संख्या के अनुसार बैठने के लिये कक्षों की व्यवस्था करना। एक कक्ष में अधिकतम 40 छात्रों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सीटिंग

प्लान परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकिया की भांति होगा।

3. परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर (कुर्सी मेज) की व्यवस्था करना।

4. परीक्षा केन्द्रों पर बिजली-पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था करना।

5. परीक्षा केन्द्रों पर 24x7 पावर सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. हाईस्पीड फोटोकॉपियर मशीन की व्यवस्था।

7. परीक्षा केन्द्र पर 24x7 इण्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए।

(ख) उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियांः-

(1) उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग करने की प्रकियाः-

1. सभी उत्तरपुस्तिकाओं की पैकेजिंग सेमेस्टरवार की जायेगी।

2. एक प्रश्नपत्र /विषय के पैकेट में दूसरे प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिकायें न रखी जायें।

. एक शाखा की उत्तरपुस्तिका दूसरे शाखा की उत्तरपुस्तिकाओं में न रखी जाये। 3

4. यदि एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक संस्था के छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को संस्थावार तथा विषयवार पैकिंग की जायेगी।

5. विशेष बैक पेपर की उत्तरपुस्तिकायें अलग से प्रेषित की जायेंगी।

6. लेटरल इण्ट्री की उत्तरपुस्तिकायें अलग से प्रेषित की जायेगी।

7. मा0 उच्च न्यायालय के अधीन सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की उत्तरपुस्तिकाओं को संस्थावार तथा विषयवार अलग पैकेट बनाया जायेगा।

8. अनुचित साधन में पकड़े गये छात्रों की "अ" एवं "ब" भी उत्तरपुस्तिकाओं को संस्थावार तथा विषयवार अलग पैकेट में सील किया जाये एवं सीधे परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। किसी भी दशा में समस्त परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के साथ नहीं रखी जायेंगी।

9. एक विषय की उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या 500 से अधिक होने पर इस विषय का दो बण्डल बनाया जाये प्रथम बण्डल पर "प्रथम बण्डल" तथा दूसरे बण्डल पर "द्वितीय बण्डल" लिखा जाये।

(2) उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग उपरांत पैकेट पर अंकित की जाने वाली सूचनाः-

1. प्रत्येक पैकेट पर मोटे अक्षरों में संस्था कोड अवश्य अंकित किया जाये।

2. प्रत्येक पैकेट पर सेमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम) / विशेष बैक पेपर एवं परीक्षा तिथि/पाली अवश्य अंकित की जाये।

3. प्रत्येक पैकेट पर प्रश्नपत्र संख्या अवश्य अंकित की जाये।

(ग) परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करनाः-

1. केन्द्र अधीक्षक द्वारा संस्था में पर्याप्त मात्रा में कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था न होने पर अन्य संस्थाओं के कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था की जायेगी। एक कक्ष में नियमानुसार निरीक्षकों की व्यवस्था की जानी है। यदि संस्था स्तर पर पर्याप्त कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था न हो तो संबंधित जिले के आई०टी०आई० /माध्यमिक/प्राथमिक संस्थाओं के शिक्षकों को भी कक्ष निरीक्षक कार्य में लगाये जाने हेतु केन्द्र अधीक्षक द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

2. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर नियमानुसार सहायक केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

3. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर तीन सहायक लिपिक वर्ग कर्मचारी लगाये जा सकते हैं।

4. 300 तक के छात्रों की संख्या पर आठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 300 से अधिक संख्या पर 12 चपरासी लगाये जा सकते हैं।

5. परीक्षा प्रारंभ होने के तीन दिन पूर्व परीक्षा में प्रयुक्त होने वाली समस्त परीक्षा स्टेशनरी जैसे

उत्तरपुस्तिकायें, ग्राफ पेपर, ड्राइंग शीट की भली-भांति चेकर कर सुनिश्चित कर लें कि

पर्याप्त मात्रा में परीक्षा सामग्री परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध है। 6. परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र अधीक्षक का पुत्र अथवा पाल्य सम्मिलित हो रहा है तो उसके संबंध में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सचिव को अवगत करायें ताकि मामलें पर कार्यवाही की जा सके।

7. परीक्षा केन्द्र पर किसी शैक्षणिक स्टाफ अथवा अन्य किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पाल्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो उसे परीक्षा कार्य की ड्यूटी से मुक्त करते हुए परिषद को सूचित करें।